सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘The Kerala Story’ से बैन हटाया, डिस्क्लेमर लगाने को कहा

Date:

Share post:

फिल्म ‘द केरला स्टोरी‘ (The Kerala Story) पर बवाल पर बवाल होता चला आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद ये विवाद थमता नज़र आ रहा है। दरअसल तमिलनाडू और बंगाल सरकार ने इस फिल्म को बैन कर रखा था। जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटाते हुये राज्य सरकार को निर्देश दिया की फिल्म देखने वालों को सुरक्षा दी जाए।

इस फिल्म (The Kerala Story) को लेकर फिल्म निर्माता की तरफ से कहा गया की वो 20 मई को इस फिल्म को डिस्क्लेमर के साथ चलाएँगे। सूप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा फिल्म के डिस्क्लेमर में यह लिखना होगा की 32000 महिलाओ के आकड़े का कोई सबूत नहीं है।

साथ ही साथ इस फिल्म (The Kerala Story) के निर्माता को ये आदेश दिया गया ,की वो बताए की फिल्म केवल फिक्शन पर आधारित है। ये सारा बवाल इस फिल्म के टीजर से शुरू होता है। जिसमें 32000 हज़ार हिन्दू महिलाओ का धर्म परिवर्तन करवा कर उन्हे isis आतंकवादी संघठन में ले जा कर सेक्स स्लेव के रूप में रखा जाता है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, की बिना डिस्क्लेमर के फिल्म को नहीं चला सकते।

पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म बैन के ऊपर सुनवाई के दौरान CJI चन्द्रचूड़ ने कहा कानून और न्याय व्यवस्था किसी भी सरकार का दायित्व होता है। आगे वो कहते है इस तरह कोई भी

इससे पहले बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए. CJI चंद्रचूड़ ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का ये सकारात्मक दायित्व है. इस तरह तो आप किसी भी 13 लोगो की बात सुन के बैन लगा देंगे। ये कोई बात नहीं होती ।

जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है : SC

आगे सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा की जब यह फिल्म पूरे भारत में रिलीज हो सकती है। तो बंगाल में क्यो नहीं। किसी भी सत्ता का ये दायित्व होता है की बोलने की आज़ादी के मौलिक अधिकारो को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा अगर फिल्म अगर बंगाल के किसी जिले में कोई कानून से संबन्धित समस्या उत्पन होने का डर था तो वह बैन करिए पूरे राज्य में कैसे बैन कर सकते हैं। इस पर सिंघवी ने कोर्ट में जवाब दिया की फिल्म (The Kerala Story) राज्य में 5 मई से 8 मई तक चलती रही है लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जानकारी मिली की राज्य में शांति भंग होने का खतरा है। तब फिल्म को राज्य में बैन किया गया।

आपको यह पसंद नहीं तो इसे मत देखिए : SC

सीजेआई ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा की आपको जो पसंद है आप देखिये जो नहीं पसंद मत देखिये। देश में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Netflix Top 10 Shows: ‘वीरप्पन’ से ‘किंग द लैंड’ तक, नेटफ्लिक्स की टॉप 10 वेब सीरीज, खूब देखे जा रहे हैं ये शो

आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड हो रही टॉप 10 वेब सीरीज (Netflix Top...

KBC 15 Lifelines: ‘केबीसी 15’ में होंगे ये 7 बड़े बदलाव, खतरनाक लाइफलाइन और ‘सुपर संदूक’ की एंट्री, जानिए डिटेल

सदीं के महानायक अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 15' में नई लाइफलाइन (KBC 15 Lifelines) के...

12th Fail Teaser: हिंदी मीडियम से निकलकर गढ़ दिया UPSC का इतिहास, मुखर्जी नगर के धुरंधरों की कहानी है ’12वीं फेल’

12th Fail Teaser: विक्रांत मैसी को नहीं जानता है ,मैसी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई दमदार कहानियां दी...

कनाडा के रैपर-सिंगर Tory Lanez को मिली 10 साल की जेल की सजा, तीन साल पहले किया था यह अपराध

कनाडा के रैपर टोरी लेनेज (Tory Lanez) को मेगन थे स्टैलियन को गोली मारने के आरोप में 10...